BED Degree New Rules: उत्तर प्रदेश यह राजकीय विद्यालयों में बेड की डिग्री को लेकर नया रूल लागू हो गया है अब राजकीय विद्यालय में प्रवक्ता भर्ती में B.Ed की डिग्री जरूरी कर दी गई है अब यह नियम एडिट कॉलेज में भी लागू कर दिया है उत्तर प्रदेश के 4000 से अधिक सहायता प्राप्त हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में शिक्षक भर्ती के नियम बदल दिए गए हैं जिसको लेकर आज आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है अब प्रदेश के सभी कॉलेजों में टीजीटी और पीजीटी के पदों पर राजकीय राजकीय विद्यालयों में नवीन संशोधित नियमावली के आधार पर नियुक्ति की जाएगी।
BED Degree New Rules
उत्तर प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में शिक्षक भर्ती नियम बदल दिए गए हैं सैकड़ो साल पुराने नियमों को बदलकर अब कॉलेज में टीजीटी पीजीटी के पदों पर पूरी तैनाती प्रक्रिया नवीन संशोधित नियमावली के आधार पर की जाएगी यूपी बोर्ड की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को शासन से मंजूरी प्राप्त हो चुकी है अब बोर्ड की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजी जाएगी जिसको लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है अब सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए अगली सभी नियुक्तियों में इसे लागू किया जाएगा।
सैकड़ो साल पुराने नियम में हुआ बदलाव
एक ही बोर्ड की स्कूलों में दो अलग-अलग संस्थाओं द्वारा भिन्न शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया के कारण विवाद की स्थिति लगातार बनी रहती थी और अभ्यर्थियों को कोर्ट के चक्कर लगाने होते थे जिसको लेकर यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने शासन को प्रस्ताव भेजा था जिसमें सैकड़ो साल पुराने इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के आधार पर टीजीटी पीजीटी नियुक्ति प्रक्रिया करने की बजाय राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक और प्रवक्ता की नियमावली के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाए जिसको शासन ने मंजूरी दे दी है अब नया नियम लागू किया जाएगा।
नियमावली में बदलाव के साथ ही बीएड डिग्री के बगैर भी बन सकते हैं शिक्षक
28 मार्च को उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक सेवा नियमावली 2024 में राजकीय विद्यालयों की प्रवक्ता भर्ती में B.Ed की डिग्री जरूरी कर दी गई है अब यही नियम एडेड कॉलेज में भी लागू हो चुका है इससे भर्ती के लिए बीएड अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं हालांकि संशोधित नियमावली में कई विषयों को बीएड की अनिवार्यता से छूट दी गई है 28 मार्च को जारी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में कला विषय के शिक्षक बिना B.Ed डिग्री के ही शिक्षक बन सकते हैं इन शिक्षकों को बीएड से छूट दी गई है टीजीटी कला में ही सर्वाधिक विवाद उत्पन्न होता था सैकड़ो साल पुराने नियम में टीजीटी कला विषय की भर्ती के लिए मेयो स्कूल ऑफ़ आर्ट्स की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा जैसी डिग्री को भी मान्य कर दिया है।